– एटीएस कॉलोनी में आतंक का पर्याय बने बिल्डर पर जिला मजिस्ट्रेट का बड़ा एक्शन
– स्वतः संज्ञान लेकर गुंडा एक्ट में बुक कर किया जिला बदर
बिल्डर ने वरिष्ठ साइंटिस्ट डीआरडीओ से मारपीट कर किया था गंभीर घायल
– फाड़ दिया था कान का पर्दा, जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहुंचाया आदतन अपराधी को अपने अंजाम तक
– पूर्व में नाबालिग बच्चों पर लहरा चुका था पिस्टल
– जिला मजिस्ट्रेट ने ही तब स्वतः कर दिया था शस्त्र लाईसेंस निलिम्बित
– बिल्डर के विरूद्ध बीएनएस की धारा 115 (2), 351(2), 352, 74,126(2), 324(4), 447 में पांच मुकदमें हैं दर्ज
– जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर जिला प्रशासन करेगा सख्त कार्रवाई
देहरादून। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए एटीएस कॉलोनी में आतंक और भय का वातावरण पैदा करने वाले बिल्डर पुनीत अग्रवाल के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है।

जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 3(3) के अंतर्गत पुनीत अग्रवाल को “गुण्डा” घोषित करते हुए 06 माह के लिए जनपद देहरादून की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं।
प्रकरण की शुरुआत एटीएस कॉलोनी निवासी एवं डीआरडीओ वैज्ञानिक हेम शिखा सहित अन्य निवासियों द्वारा 25 अप्रैल 2026 को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र से हुई।


