देहरादून। ऋषिकेश क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने काफी दौड़ भाग के बाद अपहरणकर्ता को नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को बरामद कर लिया है। पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर मामले में दुराचार की धारा भी जोड़ी है।
ऋषिकेश पुलिस को थाने पर पहुंचकर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि मेरी नाबालिक पुत्री उम्र-17 वर्ष कल दिनांक 21/06/2021 को घर से यह कहकर गई थी कि मैं राम मंदिर के समीप अपने कक्षा अध्यापक के यहां अंक तालिका जमा करने जा रही हूं और वह अंकतालिका जमा करने के बाद 12 बजे से गुमशुदा है जिसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है अतः महोदय से निवेदन है कि हमारी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृप्या करे।
पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल की ओर से आने जाने वाले मार्गो पर दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के बाहर लगे लगभग 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया गया।
पुलिस ने बताया कि एक टीम के द्वारा तत्काल रवाना कर हरिद्वार-ऋषिकेश-देहरादून क्षेत्र में लड़की की तलाश की गई। तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से जनपद के सभी थाना-चौकियों में तथा अन्य जनपदों को गुमशुदगी संबंधित संदेश प्रसारित किया गया। पंपलेट के माध्यम से गुमशुदगी संबंधित प्रचार प्रसार किया गया।
पुलिस केे अनुसार सर्विलांस के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की गई। उपरोक्त किए गए कार्यों से गठित टीम को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उक्त नाबालिक लड़की को राकेश भंडारी पुत्र गजेंद्र सिंह भंडारी निवासी मनसा देवी गुमानीवाला ऋषिकेश देहरादून के द्वारा अपहरण कर ले जाना ज्ञात हुआ, जिसके पश्चात कोतवाली पर दर्ज गुमशुदगी को धारा-363 आईपीसी में तरमीम कर नाबालिक लड़की की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया|
पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना/ सर्विलांस के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गठित टीम के द्वारा आज दिनांक 27/06/2021 को अभियुक्त राकेश भंडारी पुत्र गजेंद्र सिंह भंडारी निवासी मनसा देवी गुमानीवाला ऋषिकेश को माल धन रोड रामनगर हल्द्वानी जिला नैनीताल से गिरफ्तार किया गया तथा अपह्वत नाबालिक लड़की को सकुशल बरामद किया गया| बरामद लड़की के बयानों के आधार पर अभियुक्त के द्वारा दुष्कर्म किए जाने पर अभियोग में धारा-376 आईपीसी एवं धारा-5/6 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई| अग्रिम आवश्यक कार्रवाई जारी है|
*नाम-पता अभियुक्त*-
राकेश भंडारी पुत्र श्री गजेंद्र सिंह भंडारी निवासी मनसा देवी गुमानीवाला ऋषिकेश देहरादून उम्र 21 वर्ष