देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकारों धीरेंद्र पंवार और मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट के कौड़ियों के भाव जमीन खरीदने और बंजर भूमि में आबादी दिखाकर नदी पार जाने के लिए सरकारी बजट से पुल बनवाने के खिलाफ हाईकोर्ट नैनीताल में दायर याचिका पर सुनवाई हुई । हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार को 3 हफ्ते में आपत्ति दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता को भी ठोस सबूत पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार उमेश शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूर्व सलाहकार धीरेंद्र पवार और मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट ने अपने पद का प्रभाव दिखा कर 47 बीघा भूमि कौड़ियों के दाम में खरीद ली थी।
उन्होंने देहरादून की बंजर भूमि पर आबादी दिखाकर वहां नदी पार करने के लिए सरकारी बजट से भारी भरकम पुल बनवा दिया। इस मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय नैनीताल ने प्रदेश सरकार को 3 हफ्ते में आपत्ति दाखिल करने के निर्देश दिए हैं साथ ही याचिकाकर्ता को भी ठोस सुबूत पेश करने को कहा है।