देहरादून। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अवगत कराया कि नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदान प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से कराई जाएगी।
निकायों के आरक्षण पूरा होते ही चुनाव की तिथि घोषित कर दी। 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। 27 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
अधिसूचना
‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 243- य क एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 8(1) एवं धारा 50 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से उत्तराखण्ड राज्य के 11 नगर निगमों के सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु श्री राज्यपाल निम्नवत समय सारणी निर्धारित करनें की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
अधिसूचना
‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 243-य क एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) ( अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 10 क (1) एवं धारा 13 (क) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से उत्तराखण्ड राज्य की 43 नगर पालिका परिषदों एवं 46 नगर पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु राज्यपाल निम्नवत समय सारणी निर्धारित करनें की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।