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Wednesday, July 2, 2025
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बुजुर्ग सरदार परमजीत सिंह व उनकी पत्नी अमरजीत कौर को मिला न्याय, बेटा मकान गिफ्ट डीड कराने के बाद घर से निकाल रहा था 

 

बुजुर्ग माता-पिता से गिफ्ट डीड में बंगला बिजनेस अपने नाम कर; उनको घर से बाहर खदेड़ रहा था अपना ही बेटा

डीएम बंसल ने लिया तत्काल संज्ञान; गिफ्ट डीड को एक झटके में ही किया खारिज, पूर्ण 3080 वर्ग फीट सम्पति पुनः बुजुर्ग दम्पति के नामः

गिफ्ट डीड पाकर बेटे ने कर दिया था माता-पिता को सम्पत्ति से बेदखल; पोते-पोती से मिलने पर लगा दी थी रोक

तहसील, थाना, अवर न्यायालय से थकहार बुजुर्ग दम्पति पंहुचे डीएम न्यायालय; पहली सुनवाई में ही निर्णय

भरणपोषण अधिनियम की विशेष शक्तियों का प्रयोग; बुजुर्ग दम्पति को डीएम ने दिलाया इंसाफ

गिफ्ट डीड शर्तों का उल्लंघन; नाफरमानी पर; चला डीएम के न्याय का हथोड़ा, डीड कैंसिल

आदेश फरमान से डीएम न्यायालय में ही छलक पड़े दम्पति के आंसू

विधिवत् स्पष्टीकरण; पर्याप्त अवसर उपरान्त, आदेशों की नाफरमानी; माता-पिता का तिरस्कार बेटे को पड़ा भारी

बुजुर्ग सरदार परमजीत सिंह व उनकी पत्नी अमरजीत कौर को मिला न्याय

 

देहरादून। बुजुर्ग पिता से मकान की गिफ्ट डीड अपने नाम कराने के बाद बेटा, माता-पिता को घर से बाहर कर रहा था। कहीं पर भी जब सुनवाई नहीं हुई तो बुजुर्ग सिख दंपति जिला अधिकारी सवीन बंसल से मिला। डीएम बंसल ने मामले को सुनने के बाद अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक ही झटके में गिफ्ट डीड कैंसिल करा दी और मकान वापस बुजुर्ग दंपति को दिला दिया।

 

बजुर्ग परमजीत सिंह ने अपनी 3080 वर्ग फुट सम्पति जो कि 2 बड़े हॉल है को गिफ्ट डीड में अपने पुत्र गुरूविंदर सिंह के नाम कर दिया था।

गिफ्ट डीड की शर्तों के अनुसार पुत्र को अपने माता-पिता के भरणपोषण एवं माता-पिता के साथ रहने तथा पोते-पोती को दादा-दादी से दूर नही करना था। किन्तु सम्पति नाम होते ही पुत्र ने गिफ्ट डीड में की शर्तों का उल्लंघन कर माता-पिता से दूर रहने लगा तथा पोते-पोती को भी दादा-दादी से मिलने नही दिया गया।

बुजुर्ग दम्पति के प्रकरण पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में विधवत पर्याप्त सुनवाई की गई। विपक्षी गुरूविंदर सिंह आदि को नोटिस जारी किया गया।

विज्ञप्ति के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना प्रसारित की गई इसके बावजूद विपक्षी द्वारा न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही स्वयं उपस्थित हुए। जिस पर फैसला सुनाते हुए गिफ्ट रद्द करते हुए सम्पति को पुनः बुजुर्ग दम्पति के नाम कर दिया।

बुजुर्ग माता-पिता से गिफ्ट डीड में बंगला बिजनेस अपने नाम कर अपना ही बेटा उनको घर से बाहर खदेड़ रहा था। डीएम बंसल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए गिफ्ट डीड को एक झटके में ही खारिज करते हुए पूर्ण 3080 वर्ग फीट सम्पति पुनः बुजुर्ग दम्पति के नाम कर दिया है। गिफ्ट डीड शर्तों का उल्लंघन; नाफरमानी पर डीएम न्याय का हथोड़ा चलाते हुए गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दिया है।

बुजुर्ग दम्पति तहसील, थाना अवर न्यायालय से थकहार डीएम न्यायालय कराया वाद पंजीकृत, पहली ही सुनवाई में बुजुर्ग को इंसाफ मिल गया है। भरणपोषण अधिनियम की विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीएम ने बुजुर्ग दम्पति को इंसाफ दिलाया है।

आदेश फरमान से डीएम न्यायालय में ही दम्पति के आंसु छलक पड़े। वधिवत् स्पष्टीकरण; पर्याप्त अवसर उपरान्त, आदेशों की नाफरमानी; माता-पिता का तिरस्कार बेटे को भारी पड़ गया।

डीएम के इस फैसले से बुजुर्ग सरदार परमजीत सिंह व उनकी पत्नी अमरजीत कौर को न्याय मिल गया है।गिफ्ट डीड पाकर बेटे ने कर दिया था माता-पिता को सम्पति से बेदखल; पोते-पोती से मिलने पर भी रोक लगा दी थी।

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