– आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि; किसी भी हद तक जाएगा जिला प्रशासन
– बार में जंगलिंग फायर के दौरान लगी थी आग; डीएम ने टीम गठित कर कराई संयुक्त जांच
देहरादून। राजधानी देहरादून के पॉश इलाके राजपुर रोड पर सर्किल बार में यदि आग लग जाती तो कम से कम 50 लोग इस दुर्घटना का शिकार हो सकते थे।
जिला प्रशासन की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है, जिस समय दो बार मैन, Juggling & Fire show का प्रदर्शन कर रहे थे, बार में 40 से 50 लोगों की भीड़ थी।
दोनों बार मैन भी झुलस गए थे। इस मामले में बार के आयोजकों की लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी सवीन बंसल ने सख्त कार्रवाई करते हुए सर्किल बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है।
इस घटना की जांच जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर/ प्रभारी अधिकारी आबकारी हरी गिरी के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई कराई।
आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि का मंत्र लिए जिला प्रशासन अपने सख्त रुख पर कायम है। ताजा मामला राजपुर रोड स्थित सर्किल बार का है जहां आयोजकों की लापरवाही से आगजनी की घटना हो गई सुरक्षा मानकों की पूर्ण तरह अहवेलना करना प्रकाश में आया जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने बार का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम बनाकर घटना की जांच कराई जांच में मानकों का उल्लंघन एवं घोर लापरवाही सामने आई जिससे बड़ी जनहानि हो सकती थी।
इसको गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।
संयुक्त जांच टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि राजपुर रोड स्थित सर्किल बार एफएल-7 बार में तृतीय तल के हॉल में जिसमें घटना के समय लगभग 40-50 लोगों की भीड़ मौजूद थी, दो बार मैन Juggling & Fire show का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें आग से खेला जा रहा था।
इस दौरान दो बार मैन झुलस गये। इस कृत्य से वहां मौजूद सभी लोगों के आग मे झुलसने की आशंका थी एवं बड़ी आगजनी की घटना घटित हो सकती थी।
हॉल की सीलिंग में लकड़ी और टहनियों का कार्य किया गया है, जिससे मौके पर आग का बहुत बड़ा रूप लेने की प्रबल आशंका थी।
बार मैनों को मुख्यतः शराब परोसने के प्रयोजन हेतु नियुक्त किया जाता है, जबकि सर्किल एफएल-7 बार में नियमों का उल्लंघन कर अन्य ऐसे कार्य हेतु प्रयोजन में लाया जा रहा था जिस हेतु वे दक्ष नहीं थे।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बार अनुज्ञापन में दी गयी शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
आयोजकों की इस घोर लापरवाही से वहां मौजूद लगभग 50 लोगों की जनहानि हो सकती थी एंव दो बार मैन जो इस Fire show के प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुये है, के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया।
सभी तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण आबकारी अधिनियम की धारा-34 (b) & (e) “Power to cancel or suspend the License etc” के अनुपालन के विरूद्व बार लाइसेंस 15 दिन के लिए निलम्बन कर दिया गया है।